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मुस्लिम विरासत कानून: पत्नी, बेटे, बेटी का हिस्सा, वसीयत और हिबा

सुन्नी (हनफ़ी) कानून में किसे कितना मिलता है: पत्नी, पति, बेटे, बेटियां और माता-पिता के हिस्से, वसीयत पर एक-तिहाई की सीमा, हिबा, और मुंबई में जायदाद ट्रांसफ़र।

Illustration: माँ और बेटा महिला वकील के साथ विरासत के कागज़ात देखते हुए

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मुंबई में जब किसी मुसलमान का इंतक़ाल होता है, तो अक्सर परिवार जायदाद “जैसे हमेशा होता आया है” वैसे बांट लेता है, या एक भाई फ्लैट रख लेता है और बहनों से इंतज़ार करने को कहा जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हर वारिस का हिस्सा साफ़ तय करता है, चाहे जायदाद मालवणी का म्हाडा फ्लैट हो, दुकान, बचत, सोना या ज़मीन। यह गाइड बताती है कि सुन्नी (हनफ़ी) कानून में किसे कितना मिलता है, वसीयत पर एक-तिहाई की सीमा, हिबा (तोहफ़ा), और जायदाद ट्रांसफ़र करवाने के लिए वारिसों को क्या चाहिए।

मुख्य बातें

कानून
मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीअत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937: बिना वसीयत की विरासत पर मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है
जन्म से हक़ नहीं
मालिक के जीते जी किसी का हिस्सा नहीं होता; हिस्से सिर्फ़ मौत के बाद बनते हैं
वसीयत
कफ़न-दफ़न का खर्च और कर्ज़ चुकाने के बाद जायदाद का एक-तिहाई तक; किसी वारिस के लिए वसीयत पर बाकी वारिसों की सहमति ज़रूरी
प्रोबेट
ज़रूरी नहीं। मुसलमानों को हमेशा छूट थी, और 2025 में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 हटा दी गई
कैलकुलेटर
अपने परिवार के हिस्से निकालें (अंग्रेज़ी)

जायदाद किस क्रम में इस्तेमाल होती है

  1. कफ़न-दफ़न का खर्च
  2. मरने वाले के कर्ज़, जिसमें पत्नी का बाकी मेहर भी शामिल है, जो एक कर्ज़ है
  3. वसीयत, बची हुई जायदाद के एक-तिहाई तक
  4. बाकी जायदाद वारिसों में उनके तय हिस्सों में बंटती है

किसे कितना मिलता है

वारिस दो तरह के होते हैं। हिस्सेदार (ज़विल फ़ुरूज़) को तय हिस्सा मिलता है। असबा (बाकी लेने वाले) को हिस्सेदारों के बाद बचा हुआ मिलता है। आम वारिस:

वारिसहिस्सा
पत्नी (एक से ज़्यादा हों तो बराबर बंटेगा)पति की औलाद हो तो 1/8; वरना 1/4
पतिपत्नी की औलाद हो तो 1/4; वरना 1/2
बेटे और बेटियांसाथ में बाकी हिस्सा लेते हैं; बेटे को बेटी से दोगुना
सिर्फ़ बेटियां, बेटा नहींएक बेटी 1/2; दो या ज़्यादा बेटियां मिलकर 2/3
पिताबेटा हो तो 1/6; सिर्फ़ बेटियां हों तो 1/6 और बचा हुआ; औलाद न हो तो बचा हुआ
माँऔलाद हो या दो या ज़्यादा भाई-बहन हों तो 1/6; वरना 1/3
भाई और बहनसिर्फ़ तब, जब बेटा और पिता न हों

उदाहरण: एक आदमी के पीछे पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। पत्नी को 1/8 मिलेगा। बाकी 7/8 ऐसे बंटेगा कि बेटे को पूरी जायदाद का 7/12 और बेटी को 7/24 मिले। ₹48 लाख के फ्लैट पर यह ₹6 लाख, ₹28 लाख और ₹14 लाख होता है।

कुछ परिवारों में दो खास नियम लागू होते हैं। अगर तय हिस्से जोड़कर पूरी जायदाद से ज़्यादा हो जाएं, तो हर हिस्सा अनुपात में घटाया जाता है (औल)। अगर कुछ बच जाए और कोई असबा न हो, तो बचा हुआ पति या पत्नी को छोड़कर बाकी हिस्सेदारों को लौटता है (रद्द)। विरासत कैलकुलेटर दोनों नियम अपने आप लगाता है।

बेटी को बेटे से आधा क्यों मिलता है

मुस्लिम कानून में बेटे पर परिवार के भरण-पोषण की कानूनी ज़िम्मेदारी होती है, जबकि औरत का मेहर और उसकी अपनी जायदाद सिर्फ़ उसकी रहती है। बेटी अपने हक़ से पूरी वारिस है; उसे कोई बाहर नहीं कर सकता, और वसीयत से उसका हिस्सा नहीं छीना जा सकता।

वसीयत: एक-तिहाई का नियम

  • मुसलमान अपनी कुल जायदाद का एक-तिहाई तक वसीयत कर सकता है। इससे ज़्यादा तभी लागू होगा जब मौत के बाद वारिस सहमति दें।
  • सुन्नी कानून में जो व्यक्ति पहले से वारिस है, उसके नाम वसीयत तभी मान्य है जब मौत के बाद बाकी वारिस सहमति दें।
  • वसीयत ज़बानी या लिखित हो सकती है, और उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। लिखित, दस्तख़त की हुई और गवाहों वाली वसीयत से झगड़े कम होते हैं।
  • प्रोबेट ज़रूरी नहीं। मुसलमानों की वसीयत पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 213 कभी लागू नहीं थी, और रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट, 2025 ने वह धारा सभी के लिए हटा दी है। सोसायटी या बैंक फिर भी उत्तराधिकार का कोई दस्तावेज़ मांग सकते हैं।

वसीयत उन लोगों के लिए काम की है जिन्हें कानून वारिस नहीं बनाता, जैसे पोता-पोती जिनके माता या पिता पहले गुज़र गए, बहू, सौतेली औलाद या कोई खैराती संस्था, एक-तिहाई की सीमा के अंदर।

ज़िंदगी में तोहफ़ा (हिबा)

मुसलमान ज़िंदगी में हिबा से अपनी जायदाद दे सकता है, इस पर एक-तिहाई की सीमा नहीं है। सही हिबा के लिए तीन बातें ज़रूरी हैं: साफ़ एलान, लेने वाले की मंज़ूरी, और कब्ज़ा सौंपना। हिबा ज़बानी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ़ीज़ा बीबी बनाम शेख़ फ़रीद (2011) में कहा कि हिबा सिर्फ़ लिख देने से अमान्य नहीं होता, और ऐसे लिखे दस्तावेज़ का रजिस्ट्रेशन हर बार ज़रूरी नहीं।

व्यवहार में सोसायटी, म्हाडा या भूमि रिकॉर्ड दफ़्तर फ्लैट या ज़मीन ट्रांसफ़र करने से पहले आमतौर पर रजिस्टर्ड गिफ़्ट डीड मांगते हैं। महाराष्ट्र में पति-पत्नी, बेटे, बेटी या पोते-पोती को रिहायशी फ्लैट गिफ़्ट करने पर स्टांप ड्यूटी ₹200 है; देखें गिफ़्ट डीड स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर (अंग्रेज़ी)।

वारिसों के नाम जायदाद ट्रांसफ़र

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या शिया मुसलमानों के नियम अलग हैं?

हाँ। शिया (इसना अशरी) कानून वारिसों को अलग तरह से बांटता है, और वहां किसी वारिस के लिए एक-तिहाई तक की वसीयत बाकी वारिसों की सहमति के बिना भी मान्य है। हमारा कैलकुलेटर सिर्फ़ सुन्नी (हनफ़ी) कानून लगाता है।

क्या पिता मरने से पहले पूरा फ्लैट बेटे को दे सकते हैं?

कानूनी तौर पर वे अपनी जायदाद ज़िंदगी में हिबा कर सकते हैं, अगर एलान, मंज़ूरी और कब्ज़ा पूरा हो। लेकिन मौत की बीमारी (मरज़-उल-मौत) में किया गया तोहफ़ा वसीयत जैसा माना जाता है और एक-तिहाई तक सीमित रहता है।

भाई कहता है शादीशुदा बहनों को कुछ नहीं मिलता।

यह गलत है। मुस्लिम कानून में शादी से बेटी या बहन के हिस्से पर कोई असर नहीं पड़ता।

क्या मुसलमान शरीअत की जगह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम चुन सकता है?

बिना वसीयत की विरासत के लिए अभी नहीं; 1937 का कानून लागू है। सुप्रीम कोर्ट 2025 में एक याचिका पर विचार करने को तैयार हुआ कि मुसलमान घर में पैदा हुआ व्यक्ति, जो पर्सनल लॉ नहीं मानना चाहता, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आ सकता है या नहीं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने वाले मुसलमान पर विरासत के अलग नियम लागू होते हैं।

एडवोकेट तमन्ना सईद शेख़ मालवणी, मलाड (पश्चिम) में चैंबर्स वाली महिला अधिवक्ता हैं। परामर्श हिंदी, उर्दू, मराठी और अंग्रेज़ी में पहले से समय लेकर होता है। समय तय करने के लिए +91 99301 50560 पर कॉल करें या WhatsApp संदेश भेजें।

यह गाइड सुन्नी (हनफ़ी) कानून की सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। हिस्से इस पर निर्भर हैं कि मौत के वक़्त कौन से वारिस ज़िंदा थे।

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