
अक्सर लोग पूछते हैं: राजपत्र क्या होता है, इसे कौन बनाता है, और नाम बदलने के लिए गैज़ेट कैसे करवाएँ? यह गाइड सरल हिंदी में महाराष्ट्र राजपत्र (Maharashtra Government Gazette) में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया समझाती है।
राजपत्र क्या होता है?
राजपत्र (गैज़ेट) सरकार का आधिकारिक प्रकाशन है, जिसमें सरकारी अधिसूचनाएँ, कानून, नियुक्तियाँ और नागरिकों की कुछ सार्वजनिक सूचनाएँ छपती हैं। जब आप अपना नाम बदलते हैं और उसकी सूचना राजपत्र में छपती है, तो वह आपके नाम बदलने का सार्वजनिक और आधिकारिक प्रमाण बन जाती है।
राजपत्र कौन प्रकाशित करता है?
| राजपत्र | प्रकाशक |
|---|---|
| महाराष्ट्र शासन राजपत्र | शासकीय मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय (DGPS), महाराष्ट्र सरकार, 21-A, नेताजी सुभाष रोड, चर्नी रोड, मुंबई |
| भारत का राजपत्र (Gazette of India) | भारत सरकार का प्रकाशन विभाग |
महाराष्ट्र में रहने वाले अधिकतर लोगों के लिए राज्य का राजपत्र पर्याप्त होता है। नाम, जन्मतिथि और धर्म परिवर्तन की सूचनाएँ राजपत्र के भाग 2 में छपती हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया
- DGPS पोर्टल (dgps.maharashtra.gov.in) पर पंजीकरण करें; यह आपले सरकार पोर्टल से भी जुड़ा है।
- “Change in Name” सेवा चुनें और जानकारी ध्यान से भरें। जमा करने के बाद आवेदन में बदलाव नहीं किया जा सकता।
- फोटो और दस्तावेज़ बताए गए साइज़ में अपलोड करें।
- फीस ऑनलाइन भरें और Application ID संभाल कर रखें।
- “Rajpatra Status” में Application ID या Registration Number से स्टेटस देखें।
- Registration Number मिलने के बाद “View Gazette” लिंक से राजपत्र PDF डाउनलोड करें।
फीस और समय
- फीस: सरकारी फीस पोर्टल पर भुगतान के समय दिखाई जाती है। खुली श्रेणी के लिए यह लगभग ₹500 + GST बताई जाती है, आरक्षित श्रेणी के लिए कम। एजेंट द्वारा बताई गई बहुत ज़्यादा “सरकारी फीस” से सावधान रहें।
- समय: पूर्ण और सही आवेदन से लगभग 15 दिन। गलती होने पर आवेदन लौट सकता है और समय बढ़ जाता है।
ज़रूरी दस्तावेज़
- पुराने नाम वाला पहचान पत्र (आधार, पैन, पासपोर्ट आदि);
- फोटो;
- शादी के बाद नाम बदलने पर विवाह प्रमाणपत्र; तलाक के बाद तलाक का आदेश;
- आरक्षित श्रेणी में आवेदन करने पर जाति प्रमाणपत्र;
- नाबालिग के लिए जन्म प्रमाणपत्र या स्कूल का बोनाफाइड प्रमाणपत्र।
“Approved by DGPS” का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि आपका आवेदन जाँच के बाद प्रकाशन के लिए स्वीकार हो गया है। लेकिन असली प्रमाण प्रकाशित राजपत्र (PDF) है, जो “View Gazette” लिंक से मिलता है। लिंक आने तक इंतज़ार करें; दोबारा आवेदन न करें।
राजपत्र मिलने के बाद
पहले आधार, फिर पैन, बैंक और पासपोर्ट में नाम अपडेट करें। राजपत्र की PDF और प्रिंट हमेशा सुरक्षित रखें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या अख़बार में विज्ञापन देना ज़रूरी है?
महाराष्ट्र राजपत्र के ऑनलाइन आवेदन में सामान्यतः अख़बार का विज्ञापन आवश्यक नहीं होता, लेकिन पासपोर्ट जैसे कुछ विभाग अपने नियमों के अनुसार इसे माँग सकते हैं।
क्या शादी के बाद नाम बदलने के लिए राजपत्र ज़रूरी है?
केवल पति का उपनाम जोड़ने के लिए विवाह प्रमाणपत्र अक्सर पर्याप्त होता है। पहला नाम भी बदल रहा हो तो राजपत्र बेहतर है।
क्या गैज़ेट ऑफिस जाना पड़ता है?
सामान्यतः नहीं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
अंग्रेज़ी में विस्तृत गाइड: फीस, समय और रिजेक्शन के कारण, स्टेटस और PDF डाउनलोड, राजपत्र के बाद रिकॉर्ड अपडेट।
परामर्श पूर्व-निर्धारित समय पर होता है। समय तय करने के लिए +91 99301 50560 पर फ़ोन करें या WhatsApp पर संदेश भेजें।
यह गाइड अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। फीस और प्रक्रिया बदल सकती है; आवेदन से पहले DGPS पोर्टल पर जाँच लें।